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ABVKY

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) निगम द्वारा सुरु की गयी एक कल्याणकारी योजना है। यह बीमित व्यक्तियों को बेरोजगार होने पर नकद मुआवजा प्रदान करता है।

यह योजना की सुरुवात 1-7-2018 को की गई थी। यह योजना शुरू में दो साल की अवधि के लिए पायलट आधार पर लागू की गई है। इस योजना को 20 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत ESIC उन सभी कर्मचारी को 24 महीने की आर्थिक सहायता प्रदान करता है जिनको नौकरी किसी कारन वर्ष छूट गयी है।

आर्थिक सहायता वेतन के हिसाब से प्रदान की जाती है।

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NameAtal Bimit Vyakti Kalyan Yojana
Started ByESIC
BeneficiaryEmployees
Official Websitehttps://www.esic.nic.in/abvky

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana ESIC Benefits

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के कई लाभ है

  • अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना से बेरोजगार हुए कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी
  • योजना का सञ्चालन ईएसआईसी द्वारा किआ जाता है
  • योजना के अंतर्गत सभी संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को शामिल किआ गया है
  • अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी
  • बेरोजगारी की स्थिति में पहले आर्थिक सहायता वेतन का 25% मिलता था जिसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है।

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आवेदन के मुख्या बिंदु

  • इस योजना का लाभ कर्मचारियों के द्वारा केवल एक बार ही उठाया जा सकता है।
  • यदि किसी कारणवश कर्मचारी को निकाला गया है तो वह योजना का लाभ नहीं उठा सकता।
  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को कम से कम 2 साल से बिमकृत होना अनिवार्य है।
  • ESIC Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana के अंतर्गत क्लेम की अवधि 90 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई है।
  • यदि किसी व्यक्ति ने इच्छुक रिटायरमेंट लिया है तू अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा।

Eligibility

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता

  • जो कर्मचारी ईएसआई अधिनियम 1948 की धारा 2(9) के अंतर्गत आते हैं वो आवेदन कर सकते हैं ।
  • जिस अवधि के लिए राहत का दावा किया गया है, उस अवधि के दौरान बीमित व्यक्ति (आईपी) को बेरोजगार होना चाहिए था।
  • बीमित व्यक्ति को न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए बीमा योग्य रोजगार में होना चाहिए।
  • बीमित व्यक्ति को पूर्ववर्ती चार अंशदान अवधियों में से प्रत्येक के दौरान कम से कम 78 दिनों का योगदान देना चाहिए था।
  • उसके संबंध में योगदान नियोक्ता द्वारा भुगतान या देय होना चाहिए।
  • बेरोजगारी की आकस्मिकता कदाचार या सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए किसी दंड के भागी नहीं होना चाहिए।
  • बीमित व्यक्ति के आधार और बैंक खाते को बीमित व्यक्ति के डेटाबेस से जुड़ा होना ज़रूरी है।

Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana Application

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए

  • सबसे पहले ईएसआईसी की वेबसाइट पर जाएं ABVKY Wesbite
  • ABVKY Claim Creation लिंक पर क्लिक करें।
  • अब नया पेज खुलेगा यहाँ आपको इंस्युरेन्स नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा।

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