प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) Online Apply 2021

(ऑनलाइन आवेदन) प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (PM-KMY) | PM Kisan Maan Dhan Yojana upsc | Kisan Pension Yojana In Hindi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड की राजधानी रांची में प्रधान मंत्री PM Kisan Maan Dhan Yojana सितम्बर 2019 में  शुरू की गई।

यह योजना LIC के साथ पार्टनरशिप के तौर पर सुरु की गया है। LIC, प्रधानमंत्री किसान धन-धन योजना के लिए पेंशन फंड मैनेजर है, जो 60 वर्ष की आयु के बाद सभी किसानों को 3000 रुपये की अनुमानित मासिक पेंशन प्रदान करता है।

किसान मान धन योजना की मुख्या बातें।

योजना का नामPM-KMY – प्रधानमंत्री किसान मान धान योजना
सुरुवातसितम्बर 2019
देखरेखकृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
Official Websitehttps://maandhan.in/

PM Kisan Maan-Dhan Yojana [Hindi] PMKMY

भारत में PM-KMY योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के किसानों के लिए एक केंद्रीय मंत्रालय की योजना है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के तहत सदस्यों को रु .55 / – से रु। 200 / – के बीच पेंशन निधि में मासिक योगदान करने की आवश्यकता होती है।मासिक योगदान समान योगदान केंद्र सरकार द्वारा किआ जाता है।

14 नवंबर 2019 की रिपोर्टों के अनुसार, भारत में कुल 18,29,469 किसानों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया गया है।

पीएम-केएमवाई योजना के तहत सरकार का योगदान किसान द्वारा किए गए मासिक योगदान के बराबर है।

यह योजना सभी छोटे और सीमांत किसानों के लिए लागू है। इस योजना के तहत उनके और केंद्र सरकार द्वारा किए जाने वाले योगदान का अनुपात 1: 1 है। पीएम-केएमवाई योजना के तहत सरकार का योगदान किसान द्वारा किए गए मासिक योगदान के बराबर है।

PM-KMY योजना के लिए कौन पात्र हैं?

PM Kisan Maan Dhan Yojana Eligibility

भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित सभी छोटे और सीमांत किसान (एसएमएफ) 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु के हैं, जो प्रधानमंत्री किसान-धन योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं ।

Pradhanmantri Maan-Dhan योजना के लाभ

  • लाभार्थी के साथ, पति / पत्नी भी इस योजना के लिए पात्र हैं और कोष में अलग-अलग योगदान देकर रु 3000 / – की अलग से पेंशन प्राप्त कर सकते हैं।
  • यदि सेवानिवृत्ति तिथि से पहले लाभार्थी की मृत्यु हो जाती है, तो पति-पत्नी शेष योगदान का भुगतान करके इस योजना को जारी रख सकते हैं।
  • लेकिन यदि पति या पत्नी को जारी रखने की इच्छा नहीं है, तो, किसान द्वारा ब्याज के साथ किए गए कुल योगदान का भुगतान जीवनसाथी को किया जाएगा।
  • यदि कोई पति या पत्नी नहीं है, तो ब्याज के साथ कुल योगदान को नामित व्यक्ति को भुगतान किया जाएगा।
  • यदि किसान सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद मर जाता है, तो पति या पत्नी को परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त होगा। किसान और पति या पत्नी दोनों की मृत्यु के बाद, संचित कोष पेंशन कोष में वापस जमा किया जाएगा।
  • यदि किसान सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद मर जाता है, तो पति या पत्नी को परिवार पेंशन के रूप में पेंशन का 50% प्राप्त होगा।

किसान मान धन योजना के लिए दस्तावेज

-2 हेक्टेयर या इससे कम की कृषि योग्य भूमि
-आधार कार्ड
-आयु प्रमाण पत्र
-आय प्रमाण पत्र
-खेत की खसरा खतौनी
-बैंक खाते की पासबुक
-मोबाइल नंबर
-पासपोर्ट साइज फोटो

PM Maan-Dhan  योजना के लिए कैसे अप्लाई करें

PM Kisan Samman Nidhi

आप पं मान धन योजना के लिए किसी भी नज़दीकी LIC (Life Insurance Corporation of India) ऑफिस में जाकर अप्लाई कर सकते हैं

PM-KMY योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन

  1. आधिकारिक वेबसाइटपर जाएं  maandhan.in
  2. होमपेज, “Click Here to Apply” पर क्लिक करें
  3. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए Self Enrollment पर क्लिक करें
  4. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए CSC VLE पर क्लिक करें

Pradhanmantri Man Dhan Yojana क्या है ?

यह देश में सभी भूमि धारक छोटे और सीमांत किसानों (एसएमएफ) के लिए एक वृद्धावस्था पेंशन योजना है। यह 18 से 40 वर्ष के प्रवेश आयु वर्ग के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें रुपये के भुगतान का प्रावधान है। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3000/- मासिक पेंशन के पात्र होंगे

पीएम किसम मान धन योजना के फायदे

योजना के तहत, किसानो को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे:

  • न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन: प्रधान मंत्री किसान मानधन योजना के तहत प्रत्येक किसान को न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन रु 3000/- प्रति माह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद मिलेंगे।
  • पारिवारिक पेंशन: पेंशन की प्राप्ति के दौरान, यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का परिवार लाभार्थी द्वारा प्राप्त पेंशन का 50% पारिवारिक पेंशन के रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा, बशर्ते वह पहले से ही योजना का लाभार्थी न हो। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू होती है।
  • यदि किसी लाभार्थी ने नियमित योगदान दिया है और किसी भी कारण से (60 वर्ष की आयु से पहले) उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसके पति या पत्नी नियमित योगदान के भुगतान के बाद योजना में शामिल होने और जारी रखने या बाहर निकलने और निकासी के प्रावधानों के अनुसार योजना से बाहर निकलने के हकदार होंगे।

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