CM Kisan evam Sarvhit Bima Yojana | Mukhyamantri Kisan aur Sarvhit Bima Yojana | UP Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana | यूपी किसान सर्वहित बीमा स्कीम हिंदी में | उत्तर प्रदेश किसान एवं सर्वहित बीमा योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Scheme उत्तर प्रदेश सर्कार ने किसानो के हिट को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बिमा योजना की सुरुवात की है। इस योजना के तहत किसान को दुर्द्घटना की स्तिथि में 2.5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करवाया जाता है।
Mukhyamantri Kisan And Sarvhit Bima Yojana 2021
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UP Mukhyamantri Sarvhit Kisan Bima Yojana के अंतर्गत कमजोर वर्ग के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत जो भूमिहीन किसान है, गरीब किसान है , छोटे विक्रेता हैं इनको सहायता प्रदान की जाती है । राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत बीमा केयर कार्ड भी उपलब्ध कराया जाता है। कोई भी लाभार्थी इस कार्ड का उपयोग करके इस योजना के अंतर्गत ढाई लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करा सकता है।
मुख्यमंत्री किसान सर्वहित योजना की मुख्या बातें।
- आंधी-तूफान से पीड़ित और भूक से मरने या किसी घटना में दिव्यांग होने वाले किसान के बालिग (18 से 70 वर्ष) आश्रित को भी योजना का लाभ मिलेगा।
- अगर किसान का कोई बेटा नहीं है एवं पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, तो उसकी बेटी (शादी हो चुकी हो तो भी) को इस योजना का लाभ मिलेगा।
- यूपी सरकार योजना के लाभार्थी किसानो के बैंक कहते से सीधे राशि जमा करवाएगी |
- इस योजना में 18 से 70 साल तक के किसान और उसके परिवार के लोग शामिल होंगे।
- इस योजना के दायरे में प्रदेश के दो करोड़ 38 लाख 22 हजार किसान आएंगे। खास बात है कि बीमे के वारिस के रूप में किसान के परिवार के अलावा बटाइदार भी हकदार होगा।
- किसान बिमा योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी दुर्द्घटना की जानकारी 45 दिन के अंदर देनी होगी |
- उत्तर प्रदेश किसान एंड सर्वहित बीमा योजना 2020 का लाभ प्रदेश के 56 निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में प्राप्त किया जा सकता है।
- Uttar Pradesh Kisan Sarvhit Bima Scheme 2020 के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केयर कार्ड प्रदान किया जायेगा ।
Name of Scheme | Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Yojana |
Launched By | Govt of Uttar Pradesh |
Beneficiary | UP Farmers and other poor class people |
Official Website | https://balrampur.nic.in/ |
Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana UP Summary
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किसानों और निम्न वर्ग के लोगों के लिए शुरुआत की है। योजना के तहत चयनित अस्पतालों द्वारा ढाई लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। योजना के तहत 56 निजी अस्पतालों, एसएन मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में इलाज पर मरीजों को दुर्घटना बीमा दिया जाएगा
उत्तर प्रदेश CM Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana के लिए पात्रता।
अगर आप यूपी किसान और सर्वहित बिमा योजना का लाभ लेना चाहते है तोह आपको निम्नलिखित पात्रता माप डाँडो को पूरा करना होगा।
- यूपी राज्य के निवासी होना ज़रूरी है
- 18-70 वर्ष के बिच उम्र
- इस योजना के तहत आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 75000 रूपये या इससे कम होनी चाहिए
- आवेदक के प्रमाण पत्र होना चाहिए
- बैंक खता
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना 2021 आवेदन
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://balrampur.nic.in/hi/scheme/मुख्यमंत्री-किसान-एवं-सर/
- उसके बाद वहां से फॉर्म डाउनलोड करें
- यहाँ से डाउनलोड किआ गया फॉर्म भर के योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- Kisan Sarvit Application Form Notification PDF – Download
CM Kisan Sarvhit Bima Yojana ClaiM Form
- क्लेम फॉर्म 1 – परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्घटना बीमा कार्ड बनाने से पहले)।
- क्लेम फॉर्म 2 – दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया की विकलांगता के मामले में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने से पहले)
- क्लेम फॉर्म 3 – बीमा देखभाल कार्ड बनाने से पहले अपात्र अस्पतालों में प्राथमिक उपचार (प्राथमिक चिकित्सा लाभ) प्राप्त करने के लिए इस फॉर्म को भरना होगा।
- क्लेम फॉर्म 4 – परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु (किसान दुर्गात्ना बीमा देखभाल कार्ड बनाने के बाद)।
- क्लेम फॉर्म 5 – दुर्घटना के कारण परिवार के मुखिया के विकलांग होने की स्थिति में (किसान बीमा योजना कार्ड बनाने के बाद)।
Mukhyamantri Kisan Evam Sarvhit Bima Yojana Benefit
मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बिमा योजना के फायदे
- दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी और अस्थायी अपंगता की स्थिति में लाभार्थी को योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाता है। नहीं तो लाभार्थी को ढाई लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज दिया जाता है।
- खास बात यह है कि लाभार्थी के साथ राज्य के बाहर कोई दुर्घटना होने पर भी योजना का लाभ मिलता है।
- बीपीएल परिवार के सदस्यों को योजना का लाभ उठाने के लिए आय प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है।
- सर्पदंश या किसी जंगली जानवर को नुकसान होने की स्थिति में भी योजना का लाभ मिलता है।
- दुर्घटना में किसी अंग के खराब होने की स्थिति में एक लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।
Mukhyamantri Kisan and Sarvhit Bima Yojana Helpline No:
Helpline number CM Kisan and Sarvhit Bima Yojana : 1520 , 180030701520
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